सिंगरौली: प्रशासन द्वारा नवरात्रि कार्यक्रम के संचालन के लिए जारी निर्देशों करें पालन

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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सिंगरौली: प्रशासन द्वारा नवरात्रि कार्यक्रम के संचालन के लिए जारी निर्देशों करें पालन

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। सिंगरौली जिले में आगामी त्‍योहारों को लेकर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी हुए है, आदेश में कार्यक्रम से संचालन से लेकर आवश्‍यक सुरक्षात्‍मक उपायों की जानकारी साझा की गई है, जारी आदेश में प्रतिमॉ की उॅचाई पर प्रतिबंध समाप्‍त कर दिया गया है पण्‍डाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट किया गया है। मूर्ति विर्सजन संबंधित आयोजन समिति में अधिकतम 10 व्‍यक्तियों के समूहों की अनुमति होगी। कार्यक्रम के दौरान सोसल डिसटेन्‍सिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजनो के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गर्वा के आयोजन भी नहीं हो सकेगे, लाउड स्‍पीकर के संबंध में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा सार्वजिनक स्‍थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्‍य में झॉकियों, पण्‍डालों विर्सजन के आयोजनों रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालू दर्शन फेस कवर, सोसल डिस्‍टेन्सिग, सेनेटाईजर, मास्‍क के उपयोग के साथ ही राज्‍य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

Created On :   15 Oct 2020 1:48 PM IST

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