दीवाली को रात 8 से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे, सिर्फ ग्रीन पटाखों की हो सकेगी बिक्री

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एडीएम ने जारी की गाइड लाइन दीवाली को रात 8 से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे, सिर्फ ग्रीन पटाखों की हो सकेगी बिक्री

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। दीपावली के त्योहार में पटाखा दुकान संचालित किए जाने के लिए अपर कलेक्टर 268 लोगों को लाइसेंस जारी किया है। इसके साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल 22 आवेदकों के आवेदन को एडीएम ने निरस्त कर दिया है। जिले में पटाखा का लाइसेंस जारी करने के साथ ही प्रशासन ने गाइड लाइन भी जारी कर दी। एडीएम ने पटाखा के लाइसेंसधारियों को ग्रीन पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय की अनुमति जारी की है। अपर कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है।

आतिशबाजी के लिए 2 घंटे की अनुमति

साइलेंट जोन से 100 मीटर दूरी पर ही आतिशबाजी के लिए अनुमति होगी। एडीएम ने रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित किया है। अपर कलेक्टर जिलेभर के एसडीएम, तहसीलदारों को पत्र जारी करते हुए सख्ती से आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आतिशबाजी का समय निर्धारित किया है।

इन पटाखों पर प्रतिबंध

> ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में बैरियम सॉल्ट का उपयोग किया गया है, उनकी बिक्री प्रतिबंधित की गई है।
> लड़ी से जुड़े हुए पटाखों के साथ तीव्रता यानी विस्फोटक क्षमता 4 मीटर की दूरी और 125 डेसिबल से अधिक हो, ऐसे आतिशबाजी की सामग्री के निर्माण, भंडारण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया।
> पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों ऑनलाइन विक्रय गैर लाइसेंस विक्रय पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है।

आदेश के उल्लंघन पर होगी 188 की कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट संदीप जीआर ने गाइड लाइन जारी करते हुए आदेश के उल्लंघन पर भादंवि की धारा 188 की कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। उन्होंने एसपी समेत जिलेभर के थाना प्रभारियों का आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल समेत साइलेंट जोन से दूर प्रशासन आतिशबाजी की अनुमति जारी की है।

सशर्त अनुमति जारी

पटाखे के विक्रय, भंडारण के लिए सशर्त लाइसेंस जारी किए गए है। पटाखा विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार अनुज्ञप्ति जारी की गई है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने के साथ विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
-प्रताप सिंह चौहान, एडीएम
 

Created On :   22 Oct 2022 8:33 AM GMT

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