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प्राइवेट स्कूल संचालक पर नागौद थाने में एफआईआर दर्ज
डिजिटल डेस्क सतना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोडऩे की खातिर लागू किए गए आरटीई कानून के तहत प्रवेश देने के बाद छात्रा के पिता से फीस वसूलने पर प्राइवेट स्कूल संचालक के खिलाफ नागौद थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि ओमप्रकाश कोरी निवासी अटरा ने वर्ष 2013-14 के शैक्षणिक सत्र में अपनी बेटी लक्ष्मी का एडमिशन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अटरा में कराया था, तभी से बालिका वहां पढ़ाई कर रही है, लेकिन विद्यालय संचालक केके द्विवेदी के द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर छात्रा के पिता से शुल्क के तौर पर 31 हजार 185 रुपए जमा करा लिए।
बीआरसीसी ने की जांच —-
शुल्क लिए जाने की शिकायत छात्रा के पिता ने उचेहरा विकासखंड के बीआरसीसी संजीव कुमार गुप्ता (52) के समक्ष कर दी, जिस पर उन्होंने जांच-पड़ताल कर गड़बड़ी पकड़ ली और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नागौद थाने में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। जांच में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं।
बिना अनुमति क्लीनिक चलाने पर अपराध दर्ज
सतना। शासन से अनुमति लिए बिना ही नागौद में बालाजी डे-केयर के नाम से क्लीनिक खोलकर लोगों का इलाज कर रहे बालमुकुंद विश्वकर्मा पुत्र मंगलदीन विश्वकर्मा निवासी टिकुरिया टोला, थाना कोलगवां, के खिलाफ नागौद थाने में आईपीसी की धारा 420 और मध्यप्रदेश राज्य आर्युविज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की शिकायत संजय तिवारी पुत्र रामसुंदर तिवारी 40 वर्ष, निवासी खेरवाटोला के द्वारा की गई थी, जिसकी जांच के दौरान प्रारंभिक साक्ष्य मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
Created On :   3 Feb 2022 4:30 PM IST