युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 4 सूदखोरों के खिलाफ एफआईआर

FIR against 4 usurers for forcing youth to commit suicide
युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 4 सूदखोरों के खिलाफ एफआईआर
सतना युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 4 सूदखोरों के खिलाफ एफआईआर

डिजिटल डेस्क, सतना। जिले के अमरपाटन थाने में युवक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 4 सूदखोरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। थाना प्रभारी संदीप भारतीय ने बताया कि मैहर रोड अमरपाटन निवासी जयकांत पुत्र रामचरण पांडेय 39 वर्ष, ने 29 अक्टूबर 2021 की रात को जहर खा लिया था, जिसकी इलाज के दौरान एक सप्ताह बाद रीवा में मौत हो गई थी। एसजीएमएच से मर्ग डायरी आने पर थाने में कायमी कर जांच शुरू की गई और परिजनों की तरफ से प्रस्तुत किए गए सुसाइड नोट और दस्तावेजों की बारीकी से परीक्षण किया गया, जिससे आरोप प्रमाणित हो गए। गौरतलब है कि जिले में सूदखोरों के खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है। पहली कार्रवाई भी अमरपाटन में ही की गई थी।

ऐसे फंसा कर्ज के भंवर में-

युवक निजी मोबाइल कम्पनी का साइट इंचार्ज था, जिसके अंतर्गत कई मोबाइल टॉवर आते थे, मगर समय पर डीजल नहीं मिलने के कारण वह लोगों से ब्याज पर रुपए लेकर काम चला रहा था। इसके अलावा दुकान के लिए भी कर्ज ले रखा था, धीरे-धीरे कर्ज और ब्याज बढ़ता चला गया। देनदार तगादा करने लगे, ऐसे में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए युवक ने प्लाट, दुकान और घर तक दे दिया, लेकिन फिर भी सूदखोरों के रिकार्ड में कर्ज बना रहा और उनकी तरफ से परेशान करने का सिलसिला भी चलता रहा। उधर मोबाइल कम्पनी भी भुगतान नहीं कर रही थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर जयकांत ने खुदकुशी कर ली। उस पर 20 लाख से अधिक का कर्ज होने की बात सामने आई थी। युवक ने किसी को चेक दिया था, तो किसी को मकान-दुकान की रजिस्ट्री के कागज दे रखे थे। स्टाम्प पर भी लिखा-पढ़ी की गई थी। ये सभी कागजात परिजनों ने पुलिस के सामने प्रस्तुत किए थे।  

सुसाइड नोट की जांच रिपोर्ट पर कायमी-

युवक की मौत के बाद उसके बडे भाई कृष्णकांत पांडेय ने सुसाइड नोट पुलिस के सामने पेश किया, जिसको कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए फॉरेंसिक लैब भोपाल के हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया, जहां जांच के पश्चात 2 मई को सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के माध्यम से अमरपाटन थाना प्रभारी को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होते ही मृतक की पत्नी शैलजा पांडेय, मां मीरा बाई, साले आशुतोष गौतम और बडे भाई के बयान लेते हुए आरोपी सुमंत सिंह बघेल पुत्र बिटाई सिंह निवासी पटिला टोला-बर्रेह, प्रदीप पांडेय पुत्र रोशनलाल पांडेय निवासी ब्लाक कॉलोनी अमरपाटन, रत्नेश शर्मा पुत्र रमेश शर्मा निवासी पुरानी बस्ती रामनगर रोड और मयंक द्विवेदी पुत्र छोटेलाल द्विवेदी वार्ड नम्बर 6 पुरानी बस्ती अमरपाटन के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 व 34 के अलावा मप्र ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।
 

Created On :   5 May 2022 1:25 PM IST

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