70 हजार रुपयों का जुर्माना वसूला, 18 साल पूरे होने पर ही चलाएं वाहन
By - Bhaskar Hindi |1 Feb 2023 3:34 PM IST
अनदेखी 70 हजार रुपयों का जुर्माना वसूला, 18 साल पूरे होने पर ही चलाएं वाहन
डिजिटल डेस्क, खामगांव. कई अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग क्लास, महाविद्यालय में जाने के लिए दुपहिया देते हैं लेकिन 16 से कम उम्र के बच्चों को दुपहिया चलाना अपराध है। फिर भी शहर के महाविद्यालय, कोचिंग क्लास परिसर में युवक, युवती दुपहिया चलते नजर आते है। साल 2022 में यातायात पुलिस ने ऐसे 350 युवकों पर कार्रवाई की है। नाबालिक युवक ने वाहन चलाया तो उसे 100 रुपए जुर्माने का विधान है लेकिन बाद में इस जुर्माने में पांच गुना बढ़ोतरी कर 500 रुपए किया गया। यातायात पुलिस ने पकड़ा तो 100 रुपए जुर्माना भरकर वाहन चालक एवं अभिभावक निश्चित होते गए। पर अब ऐसा नहीं है, नाबालिग वाहन चालक नजर आया तो पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
18 साल पूरे होने पर ही चलाएं वाहन
उम्र के 18 साल पूरे होने पर ही युवक, युवती दुपहिया चलाएं, 18 साल से कम होने पर दुपहिया चलाना मोटर वाहन कानून के तहत अपराध है। मोटर वाहन संशोधित विनियम जारी किए गए है। 16 साल के युवक, युवती वाहन चलाते नजर आए तो पांच हजार रुपए जुर्माने के कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह सजा की व्यवस्था भी कानून में है।
एक साल में 350 युवकों पर की कार्रवाई : 2022 में पुलिस ने वाहन चलाते समय सिर्फ नाबालिग युवकों पर कार्रवेई कर जुर्माना वसूल किया। उसी तरह पुलिस ने कई जगह कार्रवाई कि लेकिन नाबालिग युवक होने से उनके खिलाफ कार्रवाई न करते उन्हें सिर्फ समझाइश देकर छोड़ दिया गया।
यातायात नियमों का पालन करें प्रदीप त्रिभुवन, थानेदार के मुताबिक नाबालिग युवकों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं हाेती है, जिस कारण उनके पास वाहन न दें, नाबालिग युवक, युवती वाहन चलते नजर आए तो अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   1 Feb 2023 3:27 PM IST
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