आर्थिक धोखाधड़ी: बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Financial fraud: FIR registered against 3 including bank manager
आर्थिक धोखाधड़ी: बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
सतना आर्थिक धोखाधड़ी: बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

डिजिटल डेस्क सतना। फर्जी वर्क ऑर्डर के आधार पर इलाहाबाद बैंक सायंकालीन शाखा में  फर्म हिमालया इन्फ्राइक्स्ट्रक्चर के नाम से सीसीओडी खाता खोलकर राशि आहरित करने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महादेव पटेल की अदालत से जारी आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने कोलगवां थाना पुलिस को शिकायत की जांच कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश देते हुए 


ये हैं जालसाजी के आरोप —-
फर्म के भागीदार आरिफ अंसारी ने फर्म के भागीदार और आरोपी अभिषेक तिवारी पिता अशोक कुमार तिवारी, अस्मिता पयासी पुत्री अशोक कुमार तिवारी निवासी विराटनगर और शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक सायंकालीन शाखा के विरूद्ध जालसाजी कर फर्म के नाम से सीसी लिमिट खाता संचालित कर राशि निकाले जाने की शिकायत कोलगवां थाने में किया था। फरियादी ने आगे बताया कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर पुलिस अधीक्षक को आर्थिक अपराध के मामले में प्रकरण दर्ज किए जाने की शिकायत दिया था। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने पर फरियादी ने अदालत में शिकायत प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की। फरियादी ने बताया कि जल संसाधन विभाग उमरिया ने ग्राम भनपुरा में बांध निर्माण किए जाने के लिए मेमो क्रमांक 2232/एसएसी/2016-17 के जरिए 7 करोड़ 82 लाख 3 हजार 259 रूपए की राशि स्वीकृत की। टेंडर के आधार पर यह काम सोनभद्र कॉन्ट्रेक्शन कंपनी रीवा को दिया गया। आरोपी अभिषेक तिवारी और अस्मिता पयासी ने मिलकर सोनभद्र कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर जारी वर्क ऑर्डर को कूटरचना कर हिमालया इन्फ्राइक्स्ट्रक्चर फर्म के नाम बनाया और सेमरिया चौक स्थित इलाहाबाद बैंक की सायंकालीन शाखा से सीसी लिमिट पर लाखों का लोन स्वीकृत कराया गया। 
जालसाजी और कूट रचना का अपराध —-
कोर्ट ने प्रस्तुत शिकायत पर सूक्ष्म परिशीलन कर कोलगवां थाना पुलिस को यह आदेश जारी किया कि वह शिकायत के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ करें और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अदालत के निर्देश के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने हिमालया इन्फ्राइक्स्ट्रेचर फर्म के भागीदार अभिषेक तिवारी, अस्मिता पयासी और इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक के विरूद्ध कोलगवां थाना पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 406, 409, 420, 467, 468, 471, 120बी और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी अभिषेक तिवारी पिता अशोक कुमार तिवारी के विरूद्ध जालसाजी का यह पहला मामला नहीं है, इसके पूर्व भी सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 320/2020 धारा 420, 406 और 418 शिकायतकर्ता उमेन्द्र अग्निहोत्री की शिकायत पर दर्ज है। इसके अलावा कोलगवां थाने में गौरव गुप्ता की शिकायत पर भादवि की धारा 294, 323 और 506 के साथ ही मारपीट किए जाने की एक अन्य घटना पर शहडोल में आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 506, 325 और 34 का प्रकरण दर्ज है।

Created On :   11 Jan 2022 2:13 PM IST

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