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एग्जाम में फेल स्टूडेंट्स नहीं लड़ सकेंगे छात्रसंघ चुनाव
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एग्जाम में फेल स्टूडेंट्स अब छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नियमों के मुताबिक जो विद्यार्थी फेल होंगे या एटीकेटी की परीक्षा दे रहे होंगे उन्हें मतदान का तो अधिकार होगा लेकिन वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पूर्ण पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे और मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक 25 साल की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थी ही चुनाव लड़ पाएंगे। माना जा रहा है कि इन नियमों के चलते महाविद्यालयों में सालों से वर्चस्व बना कर बैठे छात्र चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संलग्न कॉलेजों में इस साल लोकतांत्रिक तरीके से छात्रसंघ के चुनाव कराए जाने हैं। मुंबई विश्वविद्यालय ने कुछ दिनों पहले इसका कार्यक्रम घोषित किया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विकास विभाग द्वारा चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय के तहत आने वाले 800 कॉलेजों और सात विश्वविद्यालयों में विभाग स्तर पर चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान 3228 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। छात्रसंघ चुनावों के लिए 20 अगस्त से आचार संहिता लागू होगी जबकि 30 अगस्त को मतदान होगा।
मुंबई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद विभाग प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव, पिछला वर्ग प्रतिनिधि और महिला प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव होंगे। इसी तरह कॉलेजों में भी वर्ग प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधी और महिला प्रतिनिधि के पदों के लिए चुनाव होंगे। फेल या एटीकेटी की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के साथ ही परीक्षा विभाग द्वारा दोषी ठहराए गए विद्यार्थी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। एक विद्यार्थी केवल एक पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा साथ ही मतदान के दिन वोटिंग के लिए प्राचार्य या संचालक को सुविधा के मुताबिक चार घंटे का समय निर्धारित करने की छूट दी गई है। मतदान के दिन ही इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। कॉलेजों को चुने गए पदाधिकारियों की सूची विश्वविद्यालय को देनी होगी।
Created On :   5 Aug 2019 7:04 PM IST