अनूपपुर: पात्र परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र खाद्यान्न पात्रतापर्ची उपलब्ध कराने हेतु युद्धस्तर पर करें प्रयास - कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

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अनूपपुर: पात्र परिवारों को शीघ्रातिशीघ्र खाद्यान्न पात्रतापर्ची उपलब्ध कराने हेतु युद्धस्तर पर करें प्रयास - कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, अनूपपुर। अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रैट कार्यालय सोन सभागार में खाद्यान्न पात्रतापर्ची अद्यतीकरण कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आपने कहा वर्तमान परिस्थितियों में यह अहम है कि कोई भी पात्र किसी भी स्थिति में खाद्यान्न की उपलब्धता से वंचित न हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मिलिंद नागदेवे, जिला खाद्य अधिकारी विपिन पटेल सहित समस्त एसडीएम, सीईओ जनपद, नगरपालिका अधिकारी एवं खाद्य विभाग के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा शासन के निर्देशानुसार 25 श्रेणियों के सत्यापित पात्र परिवारों सहित वर्तमान परिवार में नवीन सदस्यों (जन्म, विवाह आदि) के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जानी है। राज्य शासन द्वारा अनूपपुर जिले में 20433 सम्भावित पात्रों के नाम जोड़ने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश हैं। उक्त कार्यवाही हेतु पात्रों के आधार सीडिंग का कार्य किया जाना है। कलेक्टर ने कहा समस्त पात्रों तक खाद्यान्न की उपलब्धता शासन की प्राथमिकता है। इस हेतु नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आपने कहा सभी पात्रों को शीघ्रातिशीघ्र पात्रतापर्ची उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित अधिकारी युद्धस्तर पर प्रयास करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता अथवा लापरवाही स्वीकार्य नही है। आपने कहा नाम जोड़ने की कार्यवाही की दैनिक रूप से समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि, 25 श्रेणियों में सूचीबद्ध अथवा नवीन सदस्यों की संख्या जो ऑनलाइन सत्यापित हैं परंतु सम्भावित सूची में उनका नाम नही है तो उनकी जानकारी सूचीबद्ध कर प्रेषित करें। इस हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाकर पात्रों को हितलाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु सूची को करें पीडीएस दुकान एवं सम्बंधित स्थानीय निकायों में चस्पा व्यापक रूप से आमजनो को दें अद्यतीकरण की जानकारी कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्ति जो मृत हो चुके हैं, विवाहित होकर पलायन कर चुके हैं, डूप्लिकेट राशन कार्ड धारियों की सूची सम्बंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानो, नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायत में चस्पा किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है। उक्त कार्यवाही हेतु कलेक्टर द्वारा व्यापक स्तर में मुनादी कराए जाने के निर्देश हैं। दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य पटवारी, सचिव एवं रोजगार सहायक की संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में दावा आपत्ति का निराकरण तहसीलदार, नगरीय क्षेत्रों में दावा आपत्ति का निराकरण सम्बंधित एसडीएम द्वारा किया जाएगा। अद्यतीकरण के द्वितीय चरण में विस्थापित हो चुके एवं ऐसे परिवार जो 6 माह से राशन का उठाव नही कर रहे हैं, उनके सत्यापन का कार्य किया जाना है।

Created On :   6 Aug 2020 1:13 PM IST

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