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मन्दसौर: त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनो के दौरान साम्प्रदायिक सौहर्द व कानून व्यवस्था बनाये रखे कानून एवं व्यवस्था को लेकर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मन्दसौर अति. जिला मजिस्ट्रेट श्री बीएल कोचले ने मंदसौर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत आगामी त्यौहारों विभिन्न धर्मों के धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों का दृष्टिगत रखते हुए एवं नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचने/सामुहिकता कम करने, आम जन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं व्यवस्था सामान्य बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के प्रावधानों को लागू करते हुए यह आदेश पारित किये है। जिला मंदसौर की राजस्व सीमाक्षेत्र में के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ताजिए के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट नियत किया जाता है। झॉकी निर्माताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी झॉकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं /दर्शकों की भीड की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके। झांकि स्थल पर श्रद्धालुओं /दर्शकों की भीड एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को अनिवार्य रूप से की जाना होगी। मुर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी, इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन/सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड हो। कोविड संक्रमण को देखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी, साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप में अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा जिला/प्रशासन/सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पुर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जायेगे। सार्वजिनक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तामतम्य में झाकियां, पंडालों, गरबा विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजन का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कडाई से पालन किया अनिवार्य होगा। समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, केमिस्स्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। दुकानों का निरन्तर निरीक्षण किया जावे, दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-। गज की दूरी पर घेरे बनाए, ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समुह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर मदंसौर जिले में किसी भी स्थल पर किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन रैली या बंद का अयोजन नहीं कर सकेगा तथा आगामी त्यौहारों/पर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाल फेंकना एवं अशोभनीय नारेबाजी करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग के पू्र्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाना होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदुषण नियंत्रण के संबंध में दिये गये आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैl
Created On :   16 Oct 2020 3:38 PM IST