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लापरवाह चालक को जेल
डिजिटल डेसेक ,सतना। लापरवाही से वाहन चलाते हुए राहगीर को टक्कर मारकर घायल कर देने वाले चालक को अदालत ने एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी नागौद रूपेश कुमार साहू की अदालत ने आरोपी केशव प्रसाद बागरी पुत्र काशीदीन निवासी पवई जिला पन्ना पर 35 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रोजर चौहान ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि आहत नंदू चौधरी 16 सितम्बर 2016 की रात करीब साढ़े 10 बजे पैदल अपने घर जा रहा था, उसी समय एक बिना नम्बर की दो पहिया गाड़ी से उसे टक्कर लग गई। आसपास मौजूद लोग और स्कूटी चालक आहत को लेकर सतना अस्पताल आए, जहां से आरोपी चालक भाग गया। रिपोर्ट पर जसो थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   12 Feb 2022 5:29 PM IST