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अपहरण और दुष्कर्म में दोहरी उम्र कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। घर जाने के लिए बस में बैठी किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पाक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी पर 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा।
शंका में हुई गिरफ्तारी:-
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि कोटर थाना अंतर्गत किशोरी अपने बुआ के घर गई थी। 2 अक्टूबर 2018 को उसकी बुआ ने उसे बस में बैठा दिया और कहा कि घर चले जाना। किशोरी जब दूसरे दिन तक घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने आरोपी के विरुद्ध शंका व्यक्त करते हुए थाना कोटर में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराया। थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर को किशोरी को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   11 March 2022 6:07 PM IST