समस्त मैरिज गार्डेन संचालक बिना मास्क का प्रवेश न देवें

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
समस्त मैरिज गार्डेन संचालक बिना मास्क का प्रवेश न देवें

डिजिटल डेस्क, सिंगरौली। जिला मजिस्ट्रेट राजीव रंजन मीना द्वारा जन स्वास्थ्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। श्री मीना ने बताया कि नोवेल कोरोना कोविड-19 वायरस का संक्रमण वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ रहा है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना मास्क के बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। मास्क लगाने के बाद ही आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग काम्पलेक्स के सामने मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं का प्रारूप चस्पा करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने शहर के समस्त मैरिज हाल, मैरिज गार्डेन, बड़े होटलों के संचालकों से आपेक्षा किया है कि बिना मास्क वाले अतिथियों को प्रवेश न देवें। साथ ही मुख्य द्वार पर साबुन,सेनेटाईजर,मास्क, थर्मामीटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री मीना ने समस्त दवा विक्रेताओं को भी निर्देश दिये हैं कि अपने दुकानों पर सामाजिक दूरी रखने के साथ-साथ मास्क का उपयोग करें एवं ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें।

Created On :   1 Dec 2020 1:47 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story