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रायसेन: डाक मतपत्र से भी मतदान कर सकते हैं दिव्यांग, वृद्ध और कोरोना संक्रमित मतदाता
डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा कोविड-19 संक्रमित मतदाता को डाक मतपत्र से मत देने के लिए शामिल किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार सांची विधानसभा उपचुनाव में अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के तहत चिन्हित मतदाता डाक मतदपत्र से मत देने की सुविधा का लाभ ले सकें, इसके लिए डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी डाक मतपत्र/ईटीपीबीएस श्रीमती प्रियंका मिमरोट द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार रायसेन तथा गैरतगंज को निर्देश दिए गए है। नोडल अधिकारी श्रीमती मिमरोट द्वारा अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के अंतर्गत चिन्हांकित मतदाताओं को डाकमत से मत देने की सुविधा का लाभ देने संबंधी जानकारी का प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराए जाने, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चिन्हांकित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मत देने की सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र 12-डी में आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप सभी बीएलओ के पास उपलब्ध है। कोविड-19 संक्रमित मतदाता को अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का कोविड-19 संक्रमित का प्रमाण पत्र प्रपत्र 12-डी के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित बीएलओ को मतदाता से प्राप्त प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 13 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र जमा हो जाने के पश्चात जाएगा तब निर्धारित दिनांक को मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता के घर जाकर डाक मतपत्र पर मतदान करवाकर उसे गोपनीय रखेंगे। यदि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता एवं दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्छक नही है तो हमेशा की तरह मतदान केंद्र पर आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर मतदान कर सकते है। दिव्यांग, अशक्त मतदाताओ तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मतदान केंद्र पर प्राथमिकता से मतदान कराया जाएगा तथा आवश्यक सुविधाए भी उपलब्ध रहेगी।
Created On :   8 Oct 2020 2:00 PM IST