2 का जिला बदर, 12 पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
डिजिटल डेस्क, सतना। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिले के 2 आदतन अपराधी को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं 12 अपराधियों के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं। थाना सिविल लाईन अंतर्गत पतेरी पत्ती गोदाम के पास निवासी सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिद्धू सिंह 23 वर्ष एवं भाद निवासी कल्लू उर्फ दिवाकर सिंह 45 वर्ष को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
इन पर भी सख्ती —-
इसी प्रकार थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत बजरहा टोला निवासी बजरंगी उर्फ सतीश जायसवाल 29 वर्ष, थाना सिविल लाईन अंतर्गत बगहा निवासी धीरेन्द्र उर्फ बन्टा 23 वर्ष, उत्तरी पतेरी निवासी आकाश सिंह चौहान 22 वर्ष, अमौधा निवासी राजा उर्फ सुशील कुमार वर्मा 31 वर्ष, सोहौला निवासी हीरालाल जैसवाल 46 वर्ष, थाना नागौद अंतर्गत बधाव निवासी अर्पित सिंह परिहार 21 वर्ष, थाना उचेहरा अंतर्गत कोरवारा निवासी विकास पटेल 26 वर्ष, नरहटी निवासी अनिल सिंह गहरवार 38 वर्ष, बाबूपुर निवासी यादवेन्द्र सिंह उर्फ लल्लू तथा थाना देहात अंतर्गत बरहिया निवासी दशरथ साकेत 65 वर्ष, श्रीनगर (बरेठी) निवासी विनोद कोल 45 वर्ष, भेंड़ा निवासी रोहणी पटेल 50 वर्ष के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
Created On :   7 July 2022 3:13 PM IST