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नाबालिग को भगाया, 5 वर्ष सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला. खदान पुलिस थाने में 21–12–2018 को नाबालिग पीडिता को फुसलाकर भगाने की पिता की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोपी को वि.अतिरिक्त सह जिला न्यायाधीश श्री .एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी कपिल गणेश पडघान (22) को धारा 366–अ–तथा 363, 354–ड व पोक्सो कानून की धारा 11,12 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। सरकार पक्ष के सबूत ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी कपिल पडघान को धारा 366–अ, 363 धारा के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 5000 रूपए जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह की कारावास की सजा आरोपी को भुगतनी होगी। आरोपी को धारा 354–ड व पोक्सो कानून की धारा 11,12 अंतर्गत दोषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 2000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त दो माह की कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में दूसरा आरोपी रुपेश रमेश पडघान को सबूतों के अभाव में निर्दोष छोडा गया।
यह था मामला
इस मामले में नाबालिग पीडिता के पिता ने 21–12–2018 को खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग लडकी 20–11–2018 को हमेशा की तरह अपनी शाला में गई थी लेकिन वह घर नहीं पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद नाबालिग मुंबई के माटूंगा इलाके में पायी गई। नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी कपिल पडघान व उसकी मदद करने वाला उसका भाई रूपेश पडघान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इस मामले का मुख्य आरोपी कपिल पडघान पीडिता का पीछा कर उसे विवाह का झांसा दे रहा था। इस दौरान वह पीडिता नाबालिग को फुसलाकर भगा ले गया। मामले की जांच पड़ताल कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। इस प्रकरण में अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता शाम खोटरे ने सरकार का पक्ष रखा। पैरवी अधिकारी ए.एस.आई.कान्हेरकर व एल.पी.सी.सोनू आडे ने सहयोग किया।
Created On :   7 April 2022 6:30 PM IST