दरेकर ने वापस ली रजिस्ट्रार के खिलाफ दाखिल याचिका, मजदूर श्रेणी से बैंक का चुनाव लड़ने का मामला  

Darekar withdraws the petition filed against the registrar
दरेकर ने वापस ली रजिस्ट्रार के खिलाफ दाखिल याचिका, मजदूर श्रेणी से बैंक का चुनाव लड़ने का मामला  
हाईकोर्ट दरेकर ने वापस ली रजिस्ट्रार के खिलाफ दाखिल याचिका, मजदूर श्रेणी से बैंक का चुनाव लड़ने का मामला  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर ने बांबे हाईकोर्ट में दायर उस याचिका को वापस ले लिया है, जिसमें दरेकर ने को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत रजिस्ट्रार ने दरेकर को मजदूरों की को-ऑपरेटिव सोसायटी का सदस्य बनने के लिए अपात्र ठहरा दिया था। क्योंकि श्री दरेकर वास्तविक रुप से मजदूर नहीं थे। याचिका में श्री दरेकर ने दावा किया था कि रजिस्ट्रार ने उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना ही अपना आदेश जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। इसलिए रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया आदेश नियमों के विपरीत है। लिहाजा इसे रद्द कर दिया जाए। सोमवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति किशोर संत की खंडपीठ के सामने दरेकर की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान दरेकर की ओर से पैरवी कर रही वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। खंडपीठ ने दरेकर की वकील के आग्रह को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ सहकारिता मंत्री के पास अपील का प्रावधान है। लिहाजा दरेकर अब इस याचिका को वापस लेने के बाद सहकारिता मंत्री के पास अपील करने के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।

 

Created On :   25 July 2022 8:40 PM IST

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