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नपाध्यक्ष के पुत्र की हत्या में 3 को उम्रकैद, रुपए लेन देन का था मामला
डिजिटल डेस्क, दमोह। रुपए के लेन देन के मामले को लेकर आठ वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश आरएस शर्मा ने कोतवाली थाना क्षेत्र में सौरभ पुत्र प्रमोद असाटी निवासी असाटी वार्ड दमोह की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए, उन्हें आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया है। इस मामले के दो आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है और एक अन्य आरोपी का नाबालिग होने से मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
मृतक सौरभ नपाध्यक्ष मालती असाटी का पुत्र था।अभियोजन संचालक वीर सिंह राजपूत ने बताया कि 24 जुलाई 2010 की रात करीब 10:30 बजे घटना स्थल पुराना थाना दमोह नपाध्यक्ष मालती असाटी के एकलौते पुत्र सौरभ असाटी की लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपी कम्मू उर्फ कमलेश पुत्र रामचंद्र सोनी,आलोक पुत्र शालिगराम शर्मा, राजा पुत्र लक्ष्मीनारायण खटीक, अप्पू पुत्र वासुदेव माली, छोटे उर्फ राहुल पुत्र राकेश गुप्ता एवं एक अन्य नाबालिग ने सौरभ असाटी को घर से बुलाकर एक तरफ ले जाकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से 6 आरोपियों के विरूद्ध कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें अभियोजन ने 33 साक्षियों को न्यायालय में परिक्षित कराया था। जज श्री शर्मा ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं न्यायालयीन साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी कम्मू उर्फ कमलेश पुत्र रामचंद्र सोनी, अप्पू उर्फ प्रमोद पुत्र वासुदेव माली, आलोक शर्मा को भादंवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले के 2 आरोपी राजा खटीक एवं छोटे उर्फ राहुल को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। वहीं एक अन्य नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
Created On :   12 July 2018 1:18 PM IST