नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को किया गिरफ्तार

Court of Judge Special Sessions Court (POCSO Act), Anandapriya Rahul, on Tuesday, the minor victim
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को किया गिरफ्तार
बालाघाट नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को किया गिरफ्तार

 डिजिटल डेस्क  बालाघाट । न्यायाधीश विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), आनंदप्रिय राहुल के न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिक पीडि़ता के साथ बलात्कार के आरोपी दुर्गेश पिता महेश पंचेश्वर, उम्र-22 वर्ष, निवासी ग्राम दुरेंदा थाना-उगली, जिला सिवनी को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री सरिता ठाकुर, प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी, बालाघाट द्वारा की गई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में बताया कि पीडि़ता के पिता ने 31 मई 2019 को थाना कोतवाली बालाघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मई 2019 को दोपहर 12 बजे अभियोक्त्री अपनी मौसी को बताकर गई कि वह अपनी सहेली के यहां जा रही है, जो शाम तक वापस नहीं लौटी, जिस पर अभियोक्त्री के पिता ने आसपास एवं रिश्तेदारी तथा सहेली के यहां पता किया परन्तु कोई पता नहीं चला। अभियोक्त्री जो कि नाबालिक है जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाया गया है। पिता ने अपने साले धनराज मात्रे एवं गोपीनाथ खैरवार के साथ थाना कोतवाली जाकर अभियोक्त्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अज्ञात के विरूद्ध धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। आरोपी ने पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।

Created On :   12 Jan 2022 3:20 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story