विक्षिप्त नाबालिग लडक़ी के वैध गर्भपात की अदालत ने दी मंजूरी

Court approves legal abortion of deranged minor girl
विक्षिप्त नाबालिग लडक़ी के वैध गर्भपात की अदालत ने दी मंजूरी
सतना विक्षिप्त नाबालिग लडक़ी के वैध गर्भपात की अदालत ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क,सतना। जिले के नागौद में अज्ञात आरोपी के बलात्कार के बाद गर्भवती हुई विक्षिप्त नाबालिग लडक़ी के वैध गर्भपात की अदालत ने इजाजत दे दी है। नागौद की तृतीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया ने पुलिस विभाग एवं जिला बाल कल्याण समिति को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के डीन से सम्पर्क कर पीडि़ता का पूरा मेडिकल चेकअप कराया जाए। गर्भपात के लिए पीडि़ता की नानी ने कोर्ट में आवेदन दिया था। इतना ही नहीं न्यायालय ने  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए पीडि़ता को 1 लाख रुपए बतौर अंतरिम प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। 
क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि नागौद में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाली 13 वर्षीय विक्षिप्त किशोरी के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कृत्य किया जिसकी वजह से किशोरी गर्भवती हो गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दण्ड विधान की धारा 376(2)(आई), 376(2)(एल) एवं 4 पाक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया था। मेडिकल परीक्षण में पता चला कि पीडि़ता के पेट में गर्भ पल रहा है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ 20 सप्ताह का है। 20 माह के गर्भपात के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है जिसके लिए जिला बाल कल्याण समिति ने न्यायालय में आवेदन लगाया था, जिसके एवज में कोर्ट ने एमटीपी की अनुमति दी है।

Created On :   19 July 2022 4:57 PM IST

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