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कॉपीराइट एक्ट का मामला, सजा के बिन्दु पर भेजा गया सीजेएम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, सतना। नकली फिल्टर बनाकर बेचने के एक मामले में दोष सिद्ध पाए गए तीन आरोपियों का प्रकरण नागौद के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रूपेश कुमार साहू की अदालत ने सजा सुनाए जाने के लिए सीजेएम कोर्ट भेजा है। अदालत ने
कॉपीराइट एक्ट के मामले में यह आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रोजर चौहान ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि 22 जून 2016 को फरियादी मुजीब खान ने पुलिस अधीक्षक को आरोपियों द्वारा नकली फिल्टर बनाकर बेचकर नुकसान पहुंचाने और कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किए जाने की शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नागौद थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने कॉपी राइट एक्ट की धारा 63 के तहत लखन अग्रवाल पुत्र जगदीश अग्रवाल नागौद, उपेन्द्र त्रिपाठी पिता भास्कर त्रिपाठी रहिकवारा और रविकरण तिवारी पिता राजकरण तिवारी नागौद को दोषी पाया। अदालत ने तीन साल से ज्यादा के कारावास की सजा से दंडित किए जाने के लिए दोष सिद्ध पाए जाने के बाद प्रकरण को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सतना की अदालत ने अंतरित किए जाने का आदेश दिया है।
Created On :   29 March 2022 3:20 PM IST