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मोबाइल में है गाड़ी के कागजात की कॉपी तो नहीं होगा चालान - परिवहन विभाग के निर्देश
डिजिटल डेस्क, दमोह। अब वाहन में गाड़ी के ओरिजिनल कागज रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी यदि आपने अपने मोबाइल में दस्तावेजों की फोटो उतार कर रखी है तो डिजिटल कॉपी भी मानना होगी केंद्र सरकार ने नागरिकों को राहत देते हुए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की नियम 139 में संशोधन किया गया है । इसको लेकर शासकीय नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस आरसी बीमा की ओरिजिनल कॉपी रखने की जरूरत नहीं । अब आपके पास फोटो काफी या मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है तो आप उसे दिखा सकते हैं जिससे आपका चलान नहीं होगा । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी गाड़ी के दस्तावेज मांगता है तो आप उसे मोबाइल की कॉपी भी दिखा सकते हैं । इस नोटिफिकेशन के बाद अब कोई भी अधिकारी वाहन मालिक को दस्तावेजों के नाम पर परेशान नहीं कर सकता है ।
ओरिजिनल दस्तावेज रखने से मुक्ति मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होने के बाद अब वाहन चालकों को ओरिजिनल दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं है । अपने मोबाइल पर भी इन दस्तावेजों की कॉपी रख सकते हैं इससे उज्जवल कागज खराब होने का डर भी समाप्त हो जाएगा । पहले लोग डर के कारण ओरिजिनल दस्तावेज नहीं रखते थे कि कहीं वह खराब ना हो जाएं इनमें कई लोगों के तो कागज सडऩे और गलने तक लगते थे अब चूकी डिजिटल सिस्टम हो गया है इसलिए इस बात का खतरा भी समाप्त हो गया है ।
इनकी रहेगी काफी मान्य
जिन दस्तावेजों को मंत्रालय ने डिजिटल कॉपी के तौर पर मान्यता दी है उनमें गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी ,बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट को शामिल किया गया है इन सभी की डिजिटल कॉपी मोबाइल फोन में रख सकते हैं।
इनका कहना है
नए नियमों के मुताबिक अब दस्तावेजों की कॉपी अपने मोबाइल पर रख सकते हैं लोगों को ओरिजिनल दस्तावेज रखने की अब आवश्यकता नहीं । स्वाति पाठक आरटीओ दमोह
Created On :   17 Jun 2019 1:11 PM IST