नरसिंहपुर: राजीव वार्ड गाडरवारा की एमपीईबी कॉलोनी में कंटेनमेंट एरिया घोषित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नरसिंहपुर: राजीव वार्ड गाडरवारा की एमपीईबी कॉलोनी में कंटेनमेंट एरिया घोषित

डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेदप्रकाश ने गाडरवारा के राजीव वार्ड की एमपीईबी कॉलोनी में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के आंशिक क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि गाडरवारा के राजीव वार्ड की एमपीईबी कॉलोनी में दो व्यक्तियों की कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन संक्रमित व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से गाडरवारा के राजीव वार्ड की एमपीईबी कॉलोनी के आंशिक भाग में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के सभी निवासियों का होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। कंटेनमेंट एरिया का पेरामीटर सख्त रूप से कंट्रोल किया जाना होगा। इसके लिए सीएमएचओ द्वारा शासन के निर्देशों के तहत विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/ मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जायेगा। इस क्षेत्र के निकासी बिंदु (एक्जिट प्वाइंट) पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के सभी परिजन, निकट सम्पर्क वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम कोरंटाइन किया जायेगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। इसका प्रतिदिन फालोअप लिया जायेगा, जब तक कोरोना संदिग्ध केस का परिणाम निगेटिव नहीं आ जाये। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के फर्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक होम कोरंटाइन रखा जायेगा और फालोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। क्षेत्र को तत्काल एवं नियमित अंतराल पर सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। संदिग्ध केस को आरआरटी/ एमएमयू द्वारा परीक्षण किये जाने पर एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जिला दंडाधिकारी ने कोरोना पॉजीटिव एवं संदिग्ध व्यक्तियों के समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने कंटेनमेंट एरिया से संबंधित विभिन्न व्यवस्थायें एवं दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। कंटेनमेंट एरिया में शासन के निर्देशानुसार सभी गतिविधियों को अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जायेगा। गाडरवारा के राजीव वार्ड की एमपीईबी कॉलोनी के कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए कलेक्टर ने एक दल का गठन भी किया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करेंगे।

Created On :   8 Aug 2020 3:28 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story