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सहारा प्राइम सिटी निवेशकों को लौटाएगा रकम, फोरम ने सुनाया फैसला
डिजिटल डेस्क, कटनी। सहारा प्राइम सिटी में अपने घर का सपना संजोकर लाखों रुपये जमा करने वाले निवेशकों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम कटनी द्वारा बड़ी सफलता मिली है। सहारा प्राइम सिटी को निवेशकों की रकम लौटाना होगी। फोरम ने छह प्रकरणों में फैसला सुनाते हुए 22 लाख 93 हजार रुपये की रकम आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, दस-दस हजा रुपये क्षतिपूर्ति एवं दो-दो हजार रुपये वाद व्यय के साथ लौटाने का आदेश पारित किया है। फोरम के अध्यक्ष बी.एल.वर्मा एवं सदस्य इंद्रजीत सिंह गौतम के इस फैसले से निवेशकों में खुशी की लहर है एवं अन्य निवेशकों में भी रकम वापस मिलने की उम्मीद जाग गई है।
यह है मामला
सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड द्वारा ग्राम चाका में सहारा सिटी होम के नाम पर आवास योजना में लोगों से रकम जमा कराई गई थी। परिवादी प्रबंधक (कार्यकारी अधिकारी), धीरज सिंह (सेल्सहैड) सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कपूरथला कॉम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ उप्र, प्रबंधक सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड सहारा सिटी होम चाका ने 2012 में दो किश्तों में इस शर्त पर रकम जमा कराई कि 23 माह के भीतर फ्लैट तैयार कर सौंप दिया जाएगा। तय समय सीमा में फ्लैट नहीं मिलने पर निवेशकों ने कंपनी के प्रबंधकों से सम्पर्क किया। रजिस्टर्ड नोटिस भी दिए लेकिन जब रकम वापस मिलने की उम्मीद समाप्त हो गई तब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम की शरण ली।
इन निवेशकों को राशि लौटाने आदेश
परिवादियों के अधिवक्ता रामकुमार सोनी ने बताया कि फोरम ने अलग-अलग पारित आदेशों में नवलेश मलिक पिता नंदकिशोर मलिक निवासी आजाद चौक कटनी को तीन लाख, 9000 रुपये, किरण मलिक पति कमल मलिक निवासी आजाद चौक को तीन लाख, 9000 रुपये, विवेक पाठक पिता सुरेन्द्र कुमार पाठक निवासी सीएल वार्ड कटनी को 309000 रुपये, विकास पटेल पिता विजय कुमार पटेल निवासी राममनोहर लोहिया वार्ड कटनी को 6,10,500 रुपये, विवेक दुबे पिता अशोक कुमार दुबे निवासी राममनोहर लोहिया वार्ड कटनी को 3,48,722 रुपये, शैलेष कुमार परिहार निवासी सरदार पटेल नगर पुलिस लाइन शहडोल को 4,07000 रुपये की राशि 2012 से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, दस- हजार रुपये क्षतिपूर्ति एवं दो-हजार रुपये वाद व्यय भुगतान करने आदेश दिया।
Created On :   22 July 2019 8:16 AM GMT