फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति रद्द कर पुलिस में शिकायत

Complaint in police by canceling trainees license for submitting fake documents
फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति रद्द कर पुलिस में शिकायत
वाशिम फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति रद्द कर पुलिस में शिकायत

डिजिटल डेस्क, वाशिम। प्रशिक्षू अनुज्ञप्ति को लेकर आवेदन सैय्यद हुसेन सैय्यद अब्दुल्ला द्वारा 24 जनवरी 2022 को प्राप्त किए गए प्रशिक्षु लाइसेन्स को लेकर वस्तुस्थिति उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने पुलिस विभाग को 31 जनवरी को अवगत कराई । केंद्रीय मोटार वाहन कानून 1988 की धारा 9 व 11 के अनुसार आवेदक सैय्यद हुसेन को मार्ग पर वाहन चलाने के लिए पक्की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई । सैय्यद हुसेन ने मोटार वाहन कानून के अनुसार प्रशिक्षु लाइसेन्स प्राप्त किया है । प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति रास्ते पर वाहन चलाने के लिए न रहकर वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने हेतु है । प्रशिक्षण अनुज्ञप्ति की कानूनी वैधता केवल 6 माह रहती है जिसके बाद उक्त प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति अपनेआप रद्द हो जाती है । आनलाइन पध्दति से आवेदन और दस्तावेज सारथी 4.0 प्रणाली पर स्वयं आवेदक सैय्यद हुसेन ने ही लागीन पर अपलोड किए । इस कारण आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को लेकर आवेदक स्वयं जवाबदार रहता है । इसके लिए उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी जवाबदार होने को लेकर कोई भी कानूनी नियोजन नहीं है । परिवहन विभाग की ओर से प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी करते समय आवेदक का आनलाइन पध्दति से स्वयं: प्रस्तुत किया गया आवेदन, उसकी जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति अधिकारी की ओर से जारी की जाती है । आवेदन की जांच करने और पहचान के लिए पुलिस विभाग जैसे फारेन्सीक विभाग अथवा विभाग उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय के पास नहीं है । आवेदक की जांच कर आगे की कार्रवाई करने को लेकर किसी भी प्रकार का कानूनी नियोजन नहीं और न ही वैसा शासन आदेश है । अनुज्ञप्ति जारी करने के बाद फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने की बात सामने आने पर केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1988 धारा 19 (1) के अनुसार अनुज्ञप्ति रद्द करने का नियोजन है । जिसके अनुसार आवेदन सैय्यद हुसेन की प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति 31 जनवरी 2022 को रद्द की गई और उसी दिन सैय्यद हुसेन के विरुध्द पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई । इस प्रकरण में सहायक मोटार वाहन निरीक्षक सतिश इंगले ने स्वयं इस बात का खुलासा किया । इस कारण इंगले की ओर से कार्य मंे कोई भी कोताही होने की बात नहीं दिखाई दी । जनवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आने से परिवहन कार्यालय में काम से आनेवाले आवेदकों को कोरोना को लेकर पालन की जानेवाली कार्यपध्दति के अनुसार सुरक्षित अंतर रखना, मास्क लगाना आदि को लेकर आवेदन द्वारा अनुचित फायदा उठाए जाने की बात सामने आई है । इसमें पुरानी अनुज्ञप्ति पर नए वाहन संवर्ग का पंजीयन करने के लिए आवेदक को संगणकीय परीक्षा देने की आवश्यकता न होने की जानकारी थी और इस कारण उसने शासन के साथ धोखाधड़ी की । सैय्यद हुसेन की प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने को लेकर संपूर्ण कार्रवाई मंे बाहय व्यक्ति शेख जाफर शेख मुख्त्यार आवेदक के साथ उपस्थित थे । इससे सम्बंधित सीसीटीवी फुटेज कार्यालय में उपलब्ध है । इस कारण शेख जाफर शेख मुख्त्यार ने उक्त बात का खुलासा किया है, ऐसा कहना गलत होने की जानकारी भी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानेश्वर हिरडे ने दी ।

Created On :   5 Jun 2022 4:35 PM IST

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