कलेक्‍टर ने की दो शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानें निलंबित

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कलेक्‍टर ने की दो शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानें निलंबित

डिजिटल डेस्क, अशोकनगर। कलेक्‍टर श्री अभय वर्मा द्वारा शासकीय उचित मूल्‍य दुकानों में अनियमितता एवं कालाबाजारी किये जाने पर दो शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानें निलंबित की गई है। जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रतिवेदन के आधार पर राजमाता महिला प्राथमिक उप भण्‍डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्‍य दुकान वार्ड 04 एवं 05 के विरूद्ध शिकायत प्राप्‍त होने पर जांच उपरांत भण्‍डार के भौतिक सत्‍यापन में केरोसिन 1178 लीटर,गेहॅू 5.33 क्विंटल,चावल 22.23 क्विंटल,नमक 4.36,शक्‍कर 40 किलो कम पाई गई एवं चना दाल 04.63 क्विंटल अधिक पाई जाने संबंधी अनियमितताएं मिली। जिससे स्‍पष्‍ट रूप से उक्‍त भण्‍डार के विक्रेता एवं प्रबंधक द्वारा कालाबाजारी की गई। प्रकरण के अवलोकन एवं प्रतिवेदन के आधार पर राजमाता महिला प्राथमिक उप भण्‍डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर आदर्श महिला उपभोक्‍ता भण्‍डार में संलग्‍न किये जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही राजमाता महिला शासकीय उचित मूल्‍य के विरूद्ध खाद्य सामग्री की कालाबाजारी किये जाने के कारण संबंधित संस्‍था के प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूद्ध तत्‍काल एफआईआर दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली को आदेशित किया गया है। इसी प्रकार जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रतिवेदन के आधार पर शक्ति पुंज महिला उप भण्‍डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्‍य दुकान ढिचरी के विरूद्ध शिकायत प्राप्‍त होने पर जांच उपरांत भण्‍डार के भौतिक सत्‍यापन में केरोसिन 1148.2 लीटर,गेहॅू 83.66 क्विंटल,चावल 43.23 क्विंटल, शक्‍कर 22 किलो एवं चना दाल 02.66 क्विंटल स्‍टॉक में कम पाये जाने संबंधी अनियमितताएं मिली। जिससे स्‍पष्‍ट रूप से उक्‍त भण्‍डार के विक्रेता एवं प्रबंधक द्वारा कालाबाजारी की गई। प्रकरण के अवलोकन एवं प्रतिवेदन के आधार पर शक्ति पुंज महिला उप भण्‍डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान ढिचरी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मार्केटिंग सोसायटी मुंगावली में संलग्‍न किये जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही शक्ति पुंज महिला उप भण्‍डार के विरूद्ध खाद्य सामग्री की कालाबाजारी किये जाने के कारण संबंधित संस्‍था के प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूद्ध तत्‍काल एफआईआर दर्ज कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली को आदेशित किया गया है।

Created On :   2 Sept 2020 3:43 PM IST

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