कोरोना संक्रमण बढऩे पर कलेक्टर ने लगाई धारा १४४

Collector imposed section 144 as corona infection increased
कोरोना संक्रमण बढऩे पर कलेक्टर ने लगाई धारा १४४
सतना कोरोना संक्रमण बढऩे पर कलेक्टर ने लगाई धारा १४४

डिजिटल डेस्क  सतना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिले में धारा १४४ लागू कर दी है। कक्षा १२ तक के स्कूल और हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश ३१ जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक एवं व्यावसायिक  आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। जुलूस एवं रैली भी आयोजित नहीं होंगे। नियमों के उल्लंघन पर एक पक्षीय आदेश पारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
 शर्तों के साथ इन्हें मिली छूट ——
कोविड १९ की गाइड लाइन के मुताबिक कई क्षेत्रों के संचालन के लिए शर्तों के साथ छूट दी गई है। बताया गया कि राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन निश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   15 Jan 2022 3:19 PM IST

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