कलेक्टर ने दिए 15 अक्टूबर तक आधार सीडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश -

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
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कलेक्टर ने दिए 15 अक्टूबर तक आधार सीडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश -

डिजिटल डेस्क, रायसेन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2020 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत, पीओ डूडा, जनपद सीईओ, सीएमओ, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सहित संबंधितों को दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज नहीं है उनकी सूची ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के एमराशन मित्र पोर्टल के लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को सूची सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायक, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारियों एवं विक्रेताओं के द्वारा पंचायत क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के समस्त शेष हितग्राहियों के आधार नम्बर घर-घर जाकर एकत्रित कर एम राशन मित्र पोर्टल पर अथवा शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के माध्यम से पीओएस मशीन में सीडिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पीओएस मशीन में उपलब्ध विकल्प के माध्यम से हितग्राहियों के आधार सीडिंग संशोधन एवं ईकेवायसी भी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन हितग्राहियों द्वारा अभी तक आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं उनसे 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक राशन वितरण करते समय भी आधार नम्बर अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाकर सीडिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को पूर्व से अवगत कराया जाए कि वह राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए जाते समय आधार नम्बर आवश्यक रूप से साथ लाएं। बीमार, निःशक्तजन, वृद्ध और बच्चों के आधार सीडिंग की कार्यवाही आवश्यकतानुसार ग्राम स्तर पर और घर पर जाकर कराई जाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र हितग्राहियों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नम्बर के लिए पंजीयन नहीं कराया गया है उनका पंजीयन निकटतम आधार पंजीयन केन्द्र पर ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारियों के माध्यम से किया जाएगा और आधार नम्बर प्राप्त होने पर एम राशन मित्र पोर्टल अथवा पीओएस मशीन में सीडिंग कराई जाएगी।

Created On :   29 Sept 2020 3:27 PM IST

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