नाशिक मनपा के स्थायी समिति के चेयरमैन चुनाव का रास्ता साफ

Clear way for election of Standing Committee Chairman of Nashik Municipal Corporation
नाशिक मनपा के स्थायी समिति के चेयरमैन चुनाव का रास्ता साफ
नाशिक मनपा के स्थायी समिति के चेयरमैन चुनाव का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नाशिक महानगर पालिका के स्थायी समिति के चेयरमैन के चुनाव पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही समिति के चेयरमैन के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाए लेकिन उसके नतीजे को न घोषित किया जाए। पहले यह चुनाव 3 मार्च को होना था अब यह चुनाव 6 मार्च को होगा।   राज्य के नगरविकास विभाग के मंत्री ने 25 फरवरी 2020 को एक आदेश के जरिए स्थायी समिति के चेयरमैन के चुनाव पर रोक लगाई थी। नगरविकास विभाग के उपसचिव ने नाशिक मनपा को मंत्री के इस आदेश के बारे में सूचित किया था।  जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक जगदीश पाटील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अणे ने कहा कि राज्य के नगर विकास विभाग के मंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर चुनाव पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार के पास स्थायी समिति के चुनाव को स्थगित करने का अधिकार नहीं है।  यह आदेश नियमों के विपरीत है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा चुनाव कराने की अनुमति दे दी  लेकिन उसके परिणाम को  घोषित करने पर रोक लगा दी।  

 

Created On :   2 March 2020 9:40 PM IST

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