वाड़ेगांव में बालविवाह, जिला बालसंरक्षण ने की कार्रवाई - मौके पर रोका

Child marriage in Wadegaon, District Child Protection took action - stopped on the spot
वाड़ेगांव में बालविवाह, जिला बालसंरक्षण ने की कार्रवाई - मौके पर रोका
अकोला वाड़ेगांव में बालविवाह, जिला बालसंरक्षण ने की कार्रवाई - मौके पर रोका

डिजिटल डेस्क, अकोला. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जानकारी मिली है कि जिला बाल संरक्षण कक्ष ने रविवार (11 तारीख) को वाडेगांव में पातुर की एक नाबालिग लड़की का विवाह रोकने में सफलता पाई है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण कक्ष को सूचना मिली कि, पातुर की नाबालिग लड़की का बाल विवाह रविवार (11) को वाडेगांव में हो रहा है। जानकारी मिलते ही बाल संरक्षण कक्ष के अधिकारी एक घंटे पहले ही विवाह स्थल पर पहुंच गए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, उसके परिजनों को बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया। इसके बाद बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करें ऐसा एफीडेविट अभिभावकों से लेकर विवाह रोक दिया गया। यह कार्रवाई करने के लिए जिला महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाले का मुख्य मार्गदर्शन लिया गया। बाल विवाह रोकने की कार्रवाई के दौरान जिला बालसंरक्षण अधिकारी राजू लाडूलकर, सुनील सरकटे, योगेंद्र खंडारे, विनायक पवार, गणेश गावंडे, सरपंच सुनिल घाटोल, दत्तात्र्य अवाल ने प्रयास किए।

Created On :   13 Dec 2022 6:08 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story