मुख्यमंत्री 24 सितम्बर को 10 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित करेंगे 10 -10 हजार रूपए का बिना सिक्यूरिटी, बिना ब्याज ऋण मिलेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
मुख्यमंत्री 24 सितम्बर को 10 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित करेंगे 10 -10 हजार रूपए का बिना सिक्यूरिटी, बिना ब्याज ऋण मिलेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड की संकट को चुनौती के रूप में लिया है तथा वे नया आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश गढ़कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं। कोरोना काल में शहरों एवं ग्रामों में पथ पर तथा घूम-घूम कर व्यापार करने वाले छोटे-छोटे पथ विक्रेताओं एवं व्यवसायियों का काम-धंधा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए के ऋण का प्रावधान किया तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दो कदम आगे बढ़कर न केवल इस योजना में शेष ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा की अपितु इसी योजना की तर्ज पर, मध्यप्रदेश के ग्रामों तथा कस्बों में निवास करने वाले स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए "मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स योजना" बना दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प है कि वे प्रदेश में हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 24 सितम्बर को प्रात: 10.30 बजे मिंटो हाल भोपाल में प्रदेश के 10 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स के खातों में 10-10 हजार रूपए के ब्याज मुक्त ऋण का अंतरण करेंगे। वे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं से चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया तथा राज्य मंत्री श्री रामखिलावन पटेल भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह है योजना मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स योजना के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष की आयु वाले छोटे व्यवसाइयों के लिए 10 हजार रूपए तक की कार्यशील पूंजी बिना कोई गारंटी एवं ब्याज दिए बैंक से प्राप्त होगी। लिए गए ऋण का भुगतान एक वर्ष के भीतर करना होगा। एक वर्ष या इसके पूर्व ऋण भुगतान करने पर अगले वर्ष व्यवसाय के लिए योजनांतर्गत 20 हजार रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने पर हितग्राही को 1200 रूपये इन्सेंटटिव भी मिलेगा। इन प्लेटफार्म पर देखें "लाइव" कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी व्यक्ति www.mp.mygov.in पर लॉगआन कर सकता है। कार्यक्रम को Webcast.gov.in/mp/cmevents, डी.डी. मध्यप्रदेश, फेसबुक पर /CMMadhyapradesh एवं /Jansampark.madhyapradesh,/panchayatruralsocialdeptmp, ट्विटर पर CMMadhyapradesh, JansamparkMP, एवं @mlnprdd पर लाइव देखा जा सकता है।

Created On :   24 Sept 2020 1:43 PM IST

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