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सप्ताह में सातों दिन चार घंटे खुली रखी जा सकेंगी चिकन-मटन और ग्रॉसरी की दुकानें
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में चिकन, मटन, मुर्गी और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों को सप्ताह में सातों दिन खोला जा सकेगा। इन दुकानों पर नागरिक सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक खरीदी कर सकेंगे। इस अवधि के बाद यदि सेवा देते हुए कोई दुकानदार पाए गए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार ई-कॉमर्स सेवा के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे। चिकन, मटन और मुर्गियों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से ब्रेक द चेन के तहत लागू पाबंदियों को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। इसके अनुसार आम बेचने वाले दुकानदार ग्राहकों को सुबह 7 से 11 बजे तक आम बेच सकेंगे। दुकानदार ग्राहकों से केवल चार घंटे ही व्यवसाय कर सकेंगे। इसके बाद अगर दुकानदार सेवा देते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ दंडात्मक काईवाई होगी। हालांकि दुकानदार दुकान में आमों के वर्गीकरण, छंटाई और पकाने के काम को चालू रख सकेंगे। दुकानदारों को 11 बजे के बाद आम होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। दुकानदारों को स्थानीय आपदा प्रबंधन प्रशासन के आदेश का भी पालन करना पड़ेगा। आम के परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी।
Created On :   2 May 2021 5:52 PM IST