राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आदेश को निष्पादन के पूर्व चुनौती

Challenging the order of the National Security Act before execution
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आदेश को निष्पादन के पूर्व चुनौती
हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आदेश को निष्पादन के पूर्व चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आदेश को निष्पादन के पूर्व चुनौती दी गई है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को नियत की गई है।
यह याचिका चंडाल भाटा जबलपुर निवासी अभिषेक उर्फ पिंटू सुमन ने दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर ने 26 नवंबर 2020 को उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 माह निरोध में रखे जाने का आदेश पारित किया है। अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी, अपूर्व त्रिवेदी और प्रशांत अवस्थी ने तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई ऐसे मामलों में की गई है, जो पुराने हैं। इसमें अधिकांश मामले ऐसे हैं, जिनमें याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई में उन मामलों को लंबित बताया गया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

Created On :   13 Sep 2021 4:06 PM GMT

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