मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना में समयावधि तय करने को चुनौती

Challenge to fix time period in Chief Minister Kovid Child Welfare Scheme
मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना में समयावधि तय करने को चुनौती
मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना में समयावधि तय करने को चुनौती



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के लिए 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की समयावधि तय करने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब-तलब किया है। इस याचिका की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका छतरपुर निवासी विधि छात्र धर्मेश बसेडिय़ा और रामनगर जबलपुर निवासी साकेत मलिक की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना लागू की गई है। योजना के खंड 3.3 में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जिनके माता-पिता का निधन 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुआ है। राज्य सरकार उन बच्चों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता के साथ मुफ्त राशन और पढ़ाई का खर्च भी देगी।
सरकार का आदेश भेदभाव पूर्ण-
अधिवक्ता सिद्धार्थ गुलाटी और तूलिका गुलाटी ने तर्क दिया कि देश में कोरोना का प्रकोप मार्च 2020 से शुरू हुआ है। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल उन बच्चों को दिया जा रहा है, जिनके माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच हुई है। राज्य सरकार का यह आदेश संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भेदभावपूर्ण है। इस योजना का लाभ उन सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

 

Created On :   23 Jun 2021 10:27 PM IST

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