कोलार पुलिस स्टेशन के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ

CCTV footage of May 13 and 14 of Kolar police station should be kept safe
कोलार पुलिस स्टेशन के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ
कोलार पुलिस स्टेशन के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ

 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में भोपाल पुलिस को निर्देश दिया है कि कोलार पुलिस स्टेशन के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 14 जून को नियत की गई है।
यह है मामला-
यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सिग्नेचर रेसीडेंसी कोलार रोड भोपाल निवासी गुरवचन सिंह सलूजा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोलार पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उनके पुत्र दिलप्रीत सिंह सलूजा को 13 मई 2021 को पूछताछ के लिए बुलाया था। उनका पुत्र अपनी कार से पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए पहुँचा था। कोलार पुलिस ने उनके पुत्र को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोलार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कहा कि 14 मई को रात 1 बजे दिलप्रीत सिंह को कार में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने नहीं दिए सीसीटीवी फुटेज-
अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पुत्र पर पुलिस ने फर्जी प्रकरण दर्ज किया है। कोलार पुलिस स्टेशन में आरटीआई के तहत आवेदन देकर 13 और 14 मई के सीसीटीवी फुटेज देने की माँग की गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जा रहे हैं। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने एवं कोलार पुलिस स्टेशन के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

 

 

Created On :   27 May 2021 10:17 PM IST

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