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बगैर अनुमति मोर्चा निकालने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज
डिजिटल डेस्क, गोंदिया. भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 फरवरी को कृषि पंपधारक किसानों के बिल माफ करने, 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के साथ ही अन्य विविध मांगों को लेकर कोहमारा से देवरी के महावितरण कार्यालय तक किसानों का ट्रैक्टर मोर्चा निकाला गया था, लेकिन बिना अनुमति लिए इस मोर्चे का आयोजन करने के कारण डुग्गीपार एवं देवरी पुलिस थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। डुग्गीपार पुलिस थानांतर्गत 15 फरवरी को 5 आरोपियों द्वारा अन्य लोगों को साथ लेकर शासन से बिना किसी प्रकार की अनुमति लिए पंचायत समिति के सामने स्थित मैदान में लोगों को एकत्रित कर मोर्चा निकालकर शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया। जिस पर पुलिस हवलदार मनोहर गावड़कर की रिपोर्ट पर पांच आरोपियों एवं अन्यों के खिलाफ भादंवि की धारा 188, 269, 270, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 ब एवं महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस हवलदार शेंडे कर रहे हैं।उसी प्रकार देवरी पुलिस थानांतर्गत 15 फरवरी को ही दोपहर 12.30 से शाम 5.30 बजे के दौरान महावितरण के विभागीय अभियंता कार्यालय के सामने 7 आरोपियों द्वारा 1 हजार से अधिक लोगों को एकत्रित कर जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया। बिना अनुमति मोर्चा निकालकर शासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस हवलदार झिंगु पैकू मड़ावी की लिखित रिपोर्ट पर देवरी पुलिस थाने में भादंवि की धारा 143, 188, 268, 270, संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून की धारा 2, 3, 4, आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 ब एवं महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर सहायक पुलिस निरीक्षक घाड़गे आगे की जांच कर रहे हैं।
Created On :   17 Feb 2022 6:41 PM IST