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बसपा विधायक राम बाई के पति गोविंद सिंह की जमानत खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट का जमानत देने का फैसला पलटा
कहा- देश में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती
डिजिटल डेस्क दिल्ली/दमोह । सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया बहुचर्चित हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को जमानत देने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती। जहां एक अमीर, शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के लिए हो और दूसरी आम आदमी के लिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा, च्राज्य शासन गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। जबकि वह हत्या का आरोपी है। वहीं, हाईकोर्ट का आदेश भी न्याय की पवित्रता को बनाए रखने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया। ताकि जिला न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित न हो। मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सोमेश ने याचिका में बताया था कि गोविंद सिंह जमानत पर रहते हुए हत्या के कई मामलों में शामिल था। पुलिस आरोपी को उसकी पत्नी के प्रभाव से बचा रही है। इससे पहले शीर्ष अदालत के आदेश पर फरार चल रहे गोविंद को पुलिस ने 28 मार्च को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि 2019 में देवेंद्र चौरसिया की कांग्रेस में शामिल होने के कुछ समय बाद हत्या कर दी गई थी। उस समय पुलिस ने गोविंद और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
एएसजे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई
सुको ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) की सुरक्षा के लिए चिंता जताई। अदालत ने निर्देश दिया कि उनके आरोपों की एक महीने के भीतर जांच की जाए। एएसजे ने बीती आठ फरवरी को कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों ने उन पर दबाव डाला।
Created On :   23 July 2021 1:59 PM IST