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नियम बनने के पहले उड़ीं धज्जियां, छठवीं में कर दिया फेल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। नियम बनने के पहले ही धज्जियां उड़ने लगी है। नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम के अनुसार पहली से पांचवीं कक्षा तक ही विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इससे पहले आठवीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं करने का नियम लागू कर विद्यार्थियों को संरक्षण दिया गया था। चालू शैक्षणिक सत्र से संशोधित नियम लागू होगा, परंतु अनेक स्कूलों ने पिछले शैक्षणिक सत्र में संशोधित नियम का आधार लेकर पांचवीं से आगे की कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया है। कोराड़ी रोड स्थित एक स्कूल में 6वीं कक्षा के विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण किए जाने का मामला सामने आया है।
शिक्षा से वंचित नहीं रखने का है नियम
मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत उम्र के 14 वर्ष तक बालकों को नि:शुल्क और सख्ती से शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बालकों को शिक्षा के प्रवाह से जोड़कर कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसलिए यह नियम बनाया गया। इसी नियम की धारा 16 में कक्षा पहली से आठवीं तक विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर 11 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी की गई। संशोधित नियम के अनुसार पहली से पांचवीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करने का संरक्षण दिया गया है। यानी कक्षा 6वीं या इससे आगे की कक्षा में पढ़ने वाले शैक्षणिक गुणवत्ता में पिछड़े विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है।
गणित और अंग्रेजी में कम नंबर मिले
संशोधित नियम चालू शैक्षणिक वर्ष से लागू किया गया है। इससे पहले ही संशोधित नियम का आधार लेकर अनेक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किए जाने की जानकारी मिली है। कोराड़ी रोड स्थित एक स्कूल में प्रथम बागड़े को 6वीं कक्षा में गणित और अंग्रेजी विषय में कम नंबर मिलने से अनुत्तीर्ण किए जाने का मामला सामने आया है। यह एक प्रातिनिधिक उदाहरण है। आरटीई एक्शन कमेटी को शिकायत मिलने पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 का हवाला देकर प्रथम को सातवीं कक्षा में प्रवेश दिए जाने की जानकारी कमेटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ ने दी।
Created On :   28 Jun 2019 11:08 AM IST