स्टंटबाजों की अब खैर नहीं, बांद्रा पुलिस के खास ऑपरेशन में 20 बाइकर्स धराए - जानिए क्या है IPC 279
डिजिटल डेस्क, मुंबई, आशीष सिंह। मायानगरी की सड़कों पर देर रात रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजी और बाइक रेस लगाने वालों की खैर नहीं। महानगर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने ऑपरेशन लांच किया है। जिसमें सड़क सुरक्षा को धता बताने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई के बांद्रा-वर्ली सीलिंक के पास बांद्रा रिक्लेमेशन, कार्टर रोड, बांद्रा बैंडस्टैंड जैसी जगहों पर लगातार होनेवाले स्टंटबाजी और रैश ड्राइविंग की वारदातों को रोकने के लिए बांद्रा पुलिस ने शनिवार रात बड़ा ऑपरेशन करते हुए 20 बाइक सवारों को पकड़ा। पुलिस ने उनके वाहनों को जब्त किया। साथ ही मामला दर्ज किया और रविवार को उन्हें जमानत मिली।
पुलिस के मुताबिक सभी बाइक सवार रैश ड्राइविंग और स्टंटबाजी कर रहे थे। बांद्रा रिक्लेमेशन से लेकर खेरवाड़ी तक हाइवे के हिस्से में रेस लगाते हैं, जिसमें इनकी जान के साथ साथ सड़क पर जा रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से इनपर नकेल कसने के लिए नाकाबंदी लगाई गई।। रात ढाई बजे के करीब 25 बाइक सवार अचानक रैश ड्राइविंग करते वहां पहुंचे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो बाइक सवार अपनी स्पीड बढ़ा भागने लगे, जिसके बाद पुलिस बंदोबस्त के जरिए उन्हें धर दबोचा गया।
आईपीसी. की धारा 279, 336 समेत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर बाइक्स जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बांद्रा, अंधेरी, कुर्ला, चेंबूर, वाडला, पनवेल जैसी जगहों से बाइकर्स यहां स्टंटबाजी के लिए आए थे।
बांद्रा पुलिस के सीनियर पुलिस ऑफिसर राजेश देवरे के मुताबिक आर.टी.ओ. को जानकारी दी गई है। बाइक्स की जांच करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बरामद की गई बाइक्स में कई का मॉडिफिकेशन किया गया है। बाइक्स के साइलेंसर बदले गए हैं। जिससे तेज आवाजें आती हैं। कई बाइक्स के इंजन में भी बदलाव किया गया है। जिससे इनकी जांच जरूरी है।
क्या है IPC 279?
रैश ड्राइविंग करने वालों को पुलिस की सख्ती का सामना करना होगा। जिसमें लगने वाली IPC की धारा 279 अहम है। ये धारा सड़क दुर्घटना से संबंधित है। इसके अनुसार अगर कोई किसी वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही चलाया जाए, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को संकट हो, तब उस ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का चार्ज लग सकता है। जिसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल के अलावा 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है
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Created On :   24 April 2023 5:18 PM IST