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नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को सुधारने के लिए जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को सुधार के लिए जमानत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र काफी कम है, इसलिए वह सुधार के लिए एक अवसर पाने का हकदार नजर आ रहा है।
न्यायमूर्ति भारती डागरे ने कहा कि आरोपी पर निसंदेह गंभीर आरोप है लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। ऐसे में उसे लंबे समय तक गंभीर अपराधियों के बीच रखना उचित नहीं होगा। इसलिए उसे अपने आप में सुधार लाने के लिहाज से जमानत प्रदान की जाती है। लेकिन यदि मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अपनी सजा को भुगतना पड़ेगा।
इससे पहले आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल येरवडा जेल में समुपदेशक से काउंसिलिंग ले रहे हैं। ताकि अपने कृत्य के तनाव से बाहर आ सके। इसलिए सुधार के उद्देश्य से मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। अतिरिक्त सरकारी वकील एस वी गावंड ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि जेल व अस्पताल की रिपोर्ट दर्शाती है कि समुपदेशन का आरोपी के आचरण पर अच्छा असर पड़ा है ।
इस बात को जानने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी की उम्र महज 20 साल है। इसलिए वह सुधार के लिए एक अवसर पाने के योग्य दिख रहा है। ताकि वह मुकदमे के प्रलंबित रहते नए सिरे से अपने जीवन की शुरूआत कर सके। इस तरह से न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
Created On :   25 Dec 2020 7:13 PM IST