करोड़ों की जीएसटी चोरी कर फरार आरोपी की जमानत खारिज

Bail of accused absconding after stealing GST worth crores rejected
करोड़ों की जीएसटी चोरी कर फरार आरोपी की जमानत खारिज
सिवनी करोड़ों की जीएसटी चोरी कर फरार आरोपी की जमानत खारिज

डिजिटस डेस्क , सिवनी । जिले में तीन साल पहले जीएसटी में हुई हेराफेरी और फर्जीवाड़े के मामले में  फरार चल रहे सरगना दीपेश तिवारी की अग्रिम जमानत खारिज हो गई। नवशक्ति नाम की फर्म बनाकर जांच करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर लेनदेन किया गया था। कमर्शियल कार्पोरेशन सी की फ र्म पर तत्कालीन संयुक्त आयुक्त सुनील मिश्रा के नेतृत्व में एंटीइवेजन ब्यूरो जबलपुर द्वारा वर्ष 2019 में छापे की कार्रवाई की गई थी।  जांच में पाया गया था कि मौके पर फर्म नहीं केवल जीएसटी चोरी के लिये माल को खरीदे बिना केवल बिल देने जाते थे। कम्पनी में 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया था। फर्म के प्रोपराइटर सिवनी निवासी अमित अवधिया और एकाउन्टेंट अजय खन्ना को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पाया गया था कि ये दोनो दीपेश तिवारी के कर्मचारी थे और दोपेश के इशारे पर कार्य करते थे। इस पूरे गोरखधन्धे का मास्टर माइन्ड दीपेश पूछताछ के लिए सामने नहीं आ रहा था ।
फर्जीवाड़ा किया था।
दीपेश तिवारी स्वयं भी नवशक्ति सीमेंट एंड स्टील फ र्म का मालिक है उसके परिवार के अन्य सदस्य भी दूसरी कम्पनियों के मालिक हैं। जांच में पाया गया था कि आईटी घोटाले का आर्थिक लाभ दीपेश  और उसके परिवार के सदस्यों को हुआ है ।तब दीपेश और उसके परिवार को सभी फ र्मों और घर पर छापामार कार्रवाई की गई लेकिन दीपेश फरार हो गया।  विभागीय कार्रवाई से बचने के लिये दीपेश की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में 24 जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Created On :   2 Feb 2022 1:24 PM IST

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