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अजाक संयोजक हत्याकांड: कोर्ट ने जारी की उद्घोषणा, वारदात करने के बाद से फरार है आरोपी
डिजिटल डेस्क, सतना। शहर के सिविल लाइन थाने में दर्ज अजाक संयोजक अभिषेक सिंह की हत्या के प्रकरण में अदालत ने आरोपी प्रदीप सिंह के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहणी तिवारी की अदालत ने यह आदेश थाना पुलिस द्वारा वारंट में यह टीप अंकित करने के बाद जारी किया है कि आरोपी प्रदीप सिंह पिता बृजमोहन सिंह निवासी पनवार रीवा हाल संजय नगर थाना समान नहीं मिल रहा है और फरार है।
नोटिस जारी कर इनाम किया भी किया घोषित
गौरतलब है कि अजाक संयोजक की हत्या के मामले में सिविल लाइन थाना में भादवि की धारा 302/34 और 201 का प्रकरण दर्ज है। मामले का सह आरोपी शेरू जेल में है। जबकि हत्या का मास्टर माइंड एसडीओ पीडब्ल्यूडी प्रदीप सिंह घटना के बाद से फरार चल रहा है। अदालत ने आरोपी को 18 मई 2019 को उपस्थित रहने की उद्घोषणा जारी की है। शनिवार को सिविल लाइन पुलिस ने रीवा जाकर फरार आरोपी प्रदीप के घर में नोटिस चस्पा कर दी। उस पर 20 हजार का इनाम भी घोषित है।
क्या है मामला-
गौरतलब है कि 14 अगस्त 2018 को सिविल लाइन थाना अंतर्गत गढ़िया टोला के पास शासकीय आवास में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक अभिषेक सिंह का शव बरामद किया गया था। जिनकी हत्या पीडब्ल्यूडी शहडोल के एसडीओ प्रदीप सिंह द्वारा अपने साथी शेर खान उर्फ शेरू उमरिया की मदद से की गई थी। इस मामले में पुलिस ने शेरखान को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी प्रदीप सिंह अभी भी फरार है। हत्या में प्रयुक्त एसयूवी कार क्रमांक एमपी 17 टीए 2363 को विगत 12 अप्रैल की शाम रीवा के बरा मोहल्ला में स्थित सर्विस सेंटर के बाहर से बरामद किया गया था। गाड़ी मालिक हाथ नहीं आया, उसकी भी तलाश की जा रही है।
दुष्कर्मी को 20 साल की जेल-
महिला को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन के अनुसार पीड़ित महिला 3 मई 2015 को बिरसिंहपुर बाजार करने गई थी, जो वापस नहीं आई। 5 मई को पीड़िता के जेठ ने सभापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 9 अगस्त 2015 को दस्तयाब होने पर पीड़िता ने लिखित शिकायत थाने में दी और बताया कि 3 मई को रास्ते में आरोपियों ने उसे बेहोश कर अगवा कर लिया था और जंगल स्थित एक घर ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते थे।
थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी राजकुमार, रंजीत और साजन की फरारी में आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 365, 376 और 506 भाग-2 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी गोविंद उर्फ दिनेश पिता सुरेश यादव निवासी 3 रेड पूना रोड महाराष्ट्र को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से डीपीओ आरपी सिंह ने पक्ष रखा।
Created On :   28 April 2019 4:33 PM IST