शहर में नहीं दौड़ेंगे ऑटो, बस, कैब, बिना कारण घूमने वालों पर कार्रवाई, 31 तक कर्फ्यू

Auto, bus, cab will not run in the city, action on wanderers without reason, curfew till 31
शहर में नहीं दौड़ेंगे ऑटो, बस, कैब, बिना कारण घूमने वालों पर कार्रवाई, 31 तक कर्फ्यू
शहर में नहीं दौड़ेंगे ऑटो, बस, कैब, बिना कारण घूमने वालों पर कार्रवाई, 31 तक कर्फ्यू

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नागपुर जिले में 31 मार्च तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान ऑटो, बस, कैब सहित सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी को आवश्यक है तो वह अपने क्षेत्र के थाने से पास जारी कराकर ही वाहन का उपयोग कर सकता है। इसी आदेश के साथ जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बैरिकेड्स बनाकर जगह-जगह चेकिंग भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस दौरान राजमर्रा की जरूरतों के लिए किराना, दवा, फल-सब्जी और दूध की दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगी। पेट्रोल पंप और अस्पताल सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। इस दौरान सड़क पर बेवजह घूमना भी महंगा पड़ सकता है। जरूरी हुआ तो ऐसे लोगों को पुलिस जेल भी भेजेगी। शहर में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सामग्री को छोड़ अन्य दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। शहर में धारा 144 लागू है, इसलिए पांच से अधिक लोगों की भीड़ जमा हुई तो कानूनी कार्रवाई भी तय है। 

बंदोबस्त में लगे 5 हजार पुलिस कर्मी
जिले में नाकाबंदी शुरू हो गई है। यह 31 मार्च तक जारी रहेगा। कोराड़ी, हिंगना सहित कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। किसी भी प्रकार के निजी वाहनों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए पास की जरूरत नहीं है। उधर, शासकीय कार्यालयों और मीडिया कर्मियों को अपने पास पहचान पत्र रखना जरूरी है। पहचान पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। बता दें िक शहर पुलिस विभाग के 5 हजार अधिकारी- कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात किए गए हैं। 

जिले की चार सीमाएं सील
नागपुर जिले से सटी वर्धा, भंडारा, अमरावती व छिंदवाड़ा की सीमा सील कर दी गई। वर्धा, भंडारा, अमरावती व छिंदवाडा से लगी सीमा पर पुलिस, आरटीआे व स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया। बाहरी जिले से आनेवाले वाहनों की जांच की जाएगी। जिले में आनेवाले को आने का कारण पूछा जाएगा। ठोस कारण नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन में सवार लोगों की स्क्रीनिंग भी होगी। जरूरत पड़ी तो  स्वास्थ्य जांच भी की जा सकती है। 

बिना कारण घर से निकले तो होगी कार्रवाई
बिना कारण घर से बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य होने पर थाने से पास बनेंगे। किसी बीमार को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाना है तो उसे थाने से पास बनाने की जरूरत नहीं है। -डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस आयुक्त, शहर नागपुर 

Created On :   24 March 2020 1:12 PM IST

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