'नई सरकारी स्टॉक 2023', ‘सरकारी स्टॉक 5.85%, 2030' और सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061' की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी!

नई सरकारी स्टॉक 2023, ‘सरकारी स्टॉक 5.85%, 2030 और सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061 की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी!
'नई सरकारी स्टॉक 2023', ‘सरकारी स्टॉक 5.85%, 2030' और सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061' की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी!

डिजिटल डेस्क | वित्‍त मंत्रालय "नई सरकारी स्टॉक 2023", ‘सरकारी स्टॉक 5.85%, 2030" और सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061" की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी Posted On: 10 MAY 2021 7:05PM by PIB Delhi भारत सरकार ने (i) "उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी स्टॉक, 2023’ (ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 5.85% , 2030’ (iii) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.76% 2061’ की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है।

भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त प्रतिभूतियों में से प्रत्‍येक के सापेक्ष 6,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 14 मई, 2021 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी। स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 14 मई, 2021 (शुक्रवार) को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों के परिणाम की घोषणा 14 मई, 2021 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 17 मई, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा। ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

Created On :   11 May 2021 3:05 PM IST

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