पुलिस पर हमला करने वाला मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया - दस हजार का था ईनाम

Attack on police accused vicky khan was arrested, reward 10 thousand
पुलिस पर हमला करने वाला मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया - दस हजार का था ईनाम
पुलिस पर हमला करने वाला मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया - दस हजार का था ईनाम

डिजिटल डेस्क,सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र के आदर्शनगर में बुधवार की रात नाइट पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस के दो जवानों पर कातिलाना हमले के मुख्य आरोपी विक्की खान को पुलिस ने गुरुवार की रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बठिया में विक्की खान ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किया तो जवाब में पुलिस टीम ने एक गोली चलाई जो  विक्की खान के दाएं पैर की एड़ी में लगी और गोली आरपार हो गई। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि जख्मी हालत में 10 हजार के इस इनामी बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि विक्की खान के अन्य आरोपी साथी भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 दस्ते लगाए गए हैं। उधर, आधा दर्जन बदमाशों के हमले में घायल कोलगवां थाने के आरक्षक मनोज सिंह (30) की हालत नाजुक है। उनके सिर पर 12 जख्म लगे हैं।

अदालत ने आरोपी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

6 माह के बेटे और पत्नी की गला काट कर हत्या कर देने के एक सनसनी खेज मामले में अदालत ने हत्या का जुर्म साबित पाए जाने के बाद गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय अरविन्द कुमार शर्मा की अदालत ने दोहरे हत्या के आरोपी मनोज दाहिया पिता विशेषर दाहिया निवासी मढ़ी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि अमरपाटन मढ़ी निवासी आरोपी मनोज दाहिया ने 5 अक्टूबर 18 को पत्नी और 6 माह के बेटे का गला काटकर हत्या कर दिया था। आरोपी ने गड़ासे से बेटे का गला काटकर दीवार में बनी आलमारी में रख दिया था, जबकि पत्नी को मारकर देवताओं वाले कमरे में फेंक दिया था। लोगों को आता देख आरोपी सामने वाले दरवाजे से निकल कर भाग गया था। अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को भादवि की धारा 302 दो काउंट का अपराध करने का दोषी पाया था। सजा के बिंदु पर प्रकरण को स्थगित कर गुरुवार के लिए नियत किया था। सजा के बिंदु पर तर्क सुनकर अदालत ने आरोपी को दोहरे हत्या के अपराध में दोहरी उम्र कैद की सजा और 50-50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की फांसी दी जाने की मांग को अदालत ने आरोपी की दो पुत्रियों को देखते हुए नामंजूर कर दिया और अदालत ने यह आदेश दिया है कि आरोपी को दोनों पुत्रियों को 50-50 हजार रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। 

Created On :   19 July 2019 2:08 PM IST

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