२१ साल में सहायक समिति प्रबंधक ने कमाए

Assistant committee manager earned in 21 years
२१ साल में सहायक समिति प्रबंधक ने कमाए
सतना २१ साल में सहायक समिति प्रबंधक ने कमाए

डिजिटल डेस्क, सतना। सेवा सहकारी समिति मर्यादित सितपुरा के सहायक समिति प्रबंधक राजमणि मिश्रा के विरूद्ध ईओडब्ल्यू ने आय से 175 प्रतिशत अधिक 83 लाख 32 हजार 85 रुपए अर्जित करने का आरोप पत्र विशेष अदालत में मंगलवार को दाखिल किया है। पीसीएक्ट के स्पेशल जज अनुराग द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपी के विरूद्ध ईओडब्ल्यू 608 पेज की प्रस्तुत चार्जशीट को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए प्रकरण को आरोप तर्क के लिए नियत कर दिया है। 
 वर्ष का पहला मामला :  -----
+ 175 फीसदी ज्यादा कमाई के आरोप ---
आय से अधिक सम्पत्ति का न्यायालय में प्रस्तुत होने वाला यह वर्ष 2022 का पहला मामला है। ईओडब्ल्यू रीवा के टीआई मोहित सक्सेना ने इस मामले के रिकार्ड समय में जांच कर चार्जशीट अदालत में पेश की है। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी के सितपुरा के 2 और बम्हौर के 1 मकान का सर्च किया। इसके साथ ही एलआईसी, फंड और अन्य स्त्रोतों से अर्जित की गई आय की भी जांच की। इसके साथ ही बीमा पॉलिसियों और अन्य बैंकिंग स्कीमों में इन्वेस्ट की भी जांच की। जांच के दौरान कई रजिस्ट्रियां भी ईओडब्ल्यू को मिलीं। 1 फरवरी 1999 से 31 अगस्त 2020 के दौरान ज्ञात स्त्रोतों से आरोपी ने 47 लाख 43 हजार 387 रुपए की आय अर्जित कर 1 करोड़ 30 लाख 75 हजार 872 रुपए का व्यय किया। 
1 लाख के बेल बांड पर रिहाई ---
आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने पर पीसीएक्ट की धारा 13(1) और (2) के प्रकरण में सहायक समिति प्रबंधक ने विशेष न्यायालय से जमानत दिए जाने की मांग की। अदालत ने आरोपी के आवेदन को स्वीकार करते हुए 1 लाख की जमानत और 1 लाख के निजी मुचलके पर आरोपी को रिहा किए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रकरण को आरोप तर्क के लिए नियत किया है।

Created On :   31 Aug 2022 4:47 PM IST

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