टीआई केके खनेजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, शोकॉज भी जारी
डिजिटल डेस्क, छतरपुर| थानेदार केके खनेजा को कोर्ट के आदेश की नाफरमानी करना महंगा पड़ गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हृदेश की अदालत ने थानेदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते कड़ी चेतावनी जारी की है। अदालत ने थानेदार को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न आदेश के उल्लंघन पर कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिला जज ने थानेदार को पक्ष रखने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने का भी अल्टीमेटम जारी किया है।
ये है मामला : बमीठा थाना क्षेत्र में हत्या का मामला शासन बनाम शंकू उर्फ शंकर 2018 से विचाराधीन है। मामले में सरकारी गवाह थानेदार की उपस्थिति के लिए कोर्ट ने कई बार सम्मन जारी किए थे, इसके बाद भी थाना प्रभारी अदालत में हाजिर नहीं हुए। जिला जज ने जमानती वारंट की तामीली के बाद भी टीआई के कोर्ट में हाजिर नहीं होने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें अब गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। अदालत ने थानेदार की लापरवाही को आड़े हाथों लेते हुए आगामी 29 अगस्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर रखने के एसपी को आदेश दिए हंै।
साक्ष्य के लिए पाबंद फिर नहीं हुए हाजिर : सरकारी गवाह थानेदार को अदालत ने साक्ष्य के लिए पाबंद किया था, इसके बाद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अदालत के आदेश की अवज्ञा करने पर थानेदार से जवाब-तलब किया है।
Created On :   19 July 2022 6:10 PM IST