प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत जिला रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु आवेदन 28 दिसम्बर तक
डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत् प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अन्तर्गत जिला स्तर/क्षैत्रीय स्तर पर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को सुविधा दिए जाने हेतु जिला रिसोर्स पर्सन (फेसिलेटर के रूप मे) चयन किया जाना है। इसके लिए योग्य आवेदक 28 दिसम्बर 2020 तक आवेदन मय दस्तावेजों के शाखा प्रभारी सुरेन्द्र यादव (मोबा. 8269203819) एवं कार्यालय उप संचालक उद्यान, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 216 में प्रातः 11:00 बजे 05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी उद्यानिकी विभाग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिला रिसोर्स पर्सन हेतु योग्यताएं ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को चयन किया जा सकता है। रिसोर्स पर्सन के कार्य रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों की डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योगों आधार, जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाईसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड-होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के 20,000/- रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 50 प्रतिशत भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लीमैंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।
Created On :   16 Dec 2020 1:16 PM IST