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टीआई के बाद अब सिटी कोतवाली की सब
डिजिटल डेस्क, सतना। दहेज प्रताडऩा से पीडि़ता की मौत का सच जानने के २ माह बाद महज दहेज प्रताडऩा का अपराध दर्ज करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदिति शर्मा की कोर्ट ने केस की विवेचक और सब इंस्पेक्टर रीना सिंह के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा- २९ के तहत विविध आपराधिक प्रकरण (एमजेसी ) दर्ज कर लिया है। अदालत ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जहां विभागीय जांच के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह को रिमाइंडर दिया है, वहीं एसपी के माध्यम से ही क्राइम नंबर ५०४/२१ से जुड़ी एफआईआर पर प्रगति प्रतिवेदन भी तलब किया है। उल्लेखनीय है, इसी मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट सिटी कोतवाली के टीआई एसएम उपाध्याय के विरुद्ध पहले ही विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर चुकी है। अदालत सीआरपीसी की धारा- १५६(३) के तहत मृतिका अर्चना के पिता रामानंद त्रिपाठी की याचिका पर विचारण कर रही है।
एक तरफा कार्यवाही की चेतावनी :---
विधिक मामलों के जानकारों के मुताबिक इस मामले के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही और न्यायालीयन आदेशों के उल्लंघन के कारण यह नौबत आई है।
दहेज हत्या के मामले में सिर्फ प्रताडऩा का केस कायम करने के इसी मामले में बुधवार को अदालत ने हाजिर होकर सब इंस्पेक्टर रीना सिंह को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे लेकिन वह अदालत के समक्ष हाजिर नहीं हुईं। आदेशों की निरंतर अवज्ञा पर कोर्ट ने विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए १२ मार्च को जवाब (स्पष्टीकरण) दाखिल करन को कहा है। अदालत ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर उपस्थित होकर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। अदालत ने सिटी कोतवाली के टीआई के खिलाफ दर्ज विविध आपराधिक प्रकरण में ९ मार्च की पेशी देते हुए भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी है।
क्या है मामला:-
ेपीडि़ता अर्चना के पिता रामानंद त्रिपाठी ने १८ मई २०२१ को यहां सिटी कोतवाली में बेटी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप लगाते हुए आरोपी पति योगेन्द्र शर्मा, जेठ देवेंद्र शर्मा, ससुर रामकरण, सास सरस्वती और जेठानी वंदना निवासी
रोहिणी दिल्ली के विरुद्ध शिकायत की थी। मगर, तब अपराध नहीं दर्ज किया गया। यातनाओं से आहत पीडि़ता की २३ मई २०२१ को मौत हो गई। मृत्यु के २ माह बाद १४ जुलाई २०२१ को राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती पर सिटी कोतवाली में अपराध तो कायम किया गया लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पेश करने के बाद भी दहेज हत्या की जगह दहेज प्रताडऩा का मामला कायम किया गया।
अंतत: एक माह बाद एक और एफआईआर :---
आरोप है कि इसी मामले से जुड़े जान से मारने की धमकी के एक आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस को आईपीसी ५०६ और ५०७ का अपराध दर्ज करने में एक माह लग गए। आरोप है कि मृतिका के भाई विनीत त्रिपाठी ने १४ जनवरी को इस आशय की शिकायत की कि आरोपी योगेंद्र शर्मा पिता रामकरण शर्मा निवासी निवासी रोहिणी दिल्ली ने विनीत त्रिपाठी को केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मोबाइल पर दी। शिकायत के लगभग एक माह बाद आरोपी के खिलाफ २० फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई।।
Created On :   3 March 2022 4:33 PM IST