मदन-महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखो : हाईकोर्ट 

Action to remove encroachment from madan mahal hill high court
मदन-महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखो : हाईकोर्ट 
मदन-महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखो : हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने गढ़ा थाने के सामने स्थित सूरजताल का सर्वे कर उसे पुनर्जीवित करने का आदेश है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम को मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है। युगल पीठ ने शहर के तालाबों को संरक्षित करने का काम भी जारी रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को नियत की गई है। 

अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है

किशोरी लाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और जकी अहमद की ओर से अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कर मदन महल सहित शहर की 20 पहाडिय़ों से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की मांग की गई है। बुधवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता ने राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया कि 15 अगस्त तक मदन महल पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले विद्यानगर से 92 अतिक्रमण हटाए गए है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट बदनपुर से भी 3 अतिक्रमण हटाए गए है। देवताल के सामने से अवैध धार्मिक स्स्थल भी हटाए गए है। मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। शहर की सिद्धबाबा, मदार टेकरी, रांझी पहाड़ी, छोटा शिमला, बड़ा शिमला सहित 20 पहाड़ियों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का सर्वे किया जा रहा है।

नगर निगम ने पेश किया पांच साल का प्लान 

नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने कोर्ट में पांच साल का प्लान पेश किया। प्लान में बताया गया है कि अगले पांच साल में किस तरीके से शहर का विकास किया जाएगा। इसके अलावा तालाबों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की भी जानकारी पेश की गई है। गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए जल संवद्र्धन की योजना की भी जानकारी दी गई है। 

मदन महल से बाजनामठ तक पांच हजार अतिक्रमण 

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि अभी भी मदन महल पहाड़ी से बाजनामठ तक लगभग पांच हजार अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाए जाना शेष है। नगर निगम की ओर से धीमी गति से अतिक्रमण हटाए जा रहे है। अवैध धार्मिक स्स्थल हटाने में भी लचर रवैया अपनाया जा रहा है। 

अतिक्रमण की कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों का न हो तबादला 

युगल पीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि अतिक्रमण की कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों का न तो तबादला किया जाए, न ही उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जकी अहमद ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़े नगर निगम के एक अधिकारी का हाल ही में तबादला कर दिया गया है। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भी अधिकारियों से दुव्र्यवहार किया जा रहा है। उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

Created On :   22 Aug 2019 2:29 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story