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आचार्य रामचंद दास पर नाबालिग से दुष्कर्म
डिजिटल डेस्क, सतना। चित्रकूट के नयागांव थाना अंतर्गत तुलसीपीठ कांच मंदिर जानकीकुंड आश्रम के आचार्य जय मिश्रा उर्फ रामचंद दास के विरुद्ध १३ साल के एक नाबालिग बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में यूपी के मिर्जापुर जिले के लालगंज थाने में पाक्सो एक्ट की धारा और ५ और ६ के अलावा आईपीसी की धारा- ३७७, ३२३, ५०४, ५०६ और ४०६ के तहत अपराध दर्ज किया गया है। लालगंज के थानाध्यक्ष विजय चौरसिया ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है। इस संबंध में आचार्य जय मिश्रा उर्फ रामचंद दास से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन दोनों मोबाइल बंद थे।
जय मिश्रा ने ही दिलाई थी दीक्षा:-
पुलिस के मुताबिक १३ वर्षीय फरियादी बालक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी थाना अंतर्गत एक गांव का रहने वाला है। लगभग ७ माह पहले व्याकरण की शिक्षा के लिए उसे आचार्य रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा पुत्र सुशील कुमार मिश्र निवासी तुलसीपीठ कांच मंदिर ने दीक्षा दिलाते हुए प्रवेश दिलाया था। तेंदुई लालगंज में ८ फरवरी से १४ फरवरी तक यूपी के तेंदुई लालगंज (मिर्जापुर) में आयोजित भागवत कथा में बालक भी जयमिश्रा के साथ ले जाया गया था। आरोप है कि
१३ फरवरी को रात १० बजे आरोपी ने नाबालिग बालक को कमरे में बुला कर कपड़े उतार कर मालिश कराई और अप्राकृतिक कृत्य किया।
रिवाल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप :---
फरियादी बालक के आरोप के अनुसार आरोपी ने विरोध करने पर बालक की पिटाई की और रिवाल्वर दिखा कर धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो गोली मार दी जाएगी। आरोप है कि २१ फरवरी को जयमिश्रा उर्फ रामचंद्र दास के इशारे पर प्रदीप और अभिषेक ने दोपहर १२ बजे पीडि़त बालक का मोबाइल अपने पास रख लिया। बच्चा आश्रम से निकल कर परिसर के बाहर आया पड़ोसी डा. मुकुंद मोहन पांडेय की मदद से पिता से बात की। उसके पिता सूरत में थे। वह २४ फरवरी को चित्रकूट पहुंचे। बच्चे ने उन्हें आपबीती बताई। इस प्रकार २७ फरवरी को लालगंज थाने में अपराध दर्ज किया गया।
Created On :   1 March 2022 5:19 PM IST